हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में असिस्टेंट स्टाफ नर्सों के पदों पर हो रही भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश भर्ती नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट के इस हस्तक्षेप का मुख्य कारण भर्ती के नियमों में स्पष्टता की कमी और चयन प्रक्रिया पर उठाए गए सवाल बताए जा रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भर्ती पर रोक का मतलब प्रक्रिया का पूरी तरह बंद होना नहीं है।भर्ती प्रक्रिया का वर्तमान स्टेटसभले ही नियुक्तियों और अंतिम चयन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया (Application Process) जारी रहेगी। इसका अर्थ है कि जो उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अभी भी अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आगामी सुनवाई तक चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाए। इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों में हलचल है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट की अगली सुनवाई और सरकार के जवाब पर टिकी हैं।
By Dhruv Sharma
