हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। इसमें ग्राम पंचायतों के सदस्यों, पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों के साथ-साथ पंचायत प्रधान और समिति अध्यक्षों के आरक्षण के नियम तय किए गए हैं।
निर्धारित हुआ है कि —
अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं का आरक्षण 2011 की जनगणना पर आधारित होगा।
पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 1993-94 के सर्वे आंकड़ों पर तय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 15% रहेगी।
सभी वर्गों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा।
अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या 5% से कम होने पर आरक्षण लागू नहीं होगा।
पंचायत प्रधान और समिति अध्यक्षों के पद भी इसी अनुपात के आधार पर आरक्षित होंगे।
By Neeraj Verma
