हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय (High Court) से 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। सरकार का मुख्य तर्क है कि नवगठित नगर निगमों और शहरी निकायों के कारण कई पंचायतों का सीमांकन (Delimitation) किया जाना अभी शेष है।प्रशासन के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करने और मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन तरीके से अद्यतन करने के लिए यह समय अनिवार्य है। हालांकि, लोकतांत्रिक नियमों के तहत चुनाव समय पर न होने के कारण इस मामले पर कानूनी और राजनीतिक बहस जारी है। अब गेंद न्यायालय के पाले में है कि वह सरकार की इस दलील को स्वीकार करता है या चुनाव जल्द कराने का आदेश देता है।
By Dhruv Sharma
