हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के आदेशों पर अमल न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में कहा गया कि न तो सरकार पुराने कब्जाधारियों पर कार्रवाई कर रही है और न ही नए कब्जों को रोकने के लिए कदम उठा रही है।
8 जनवरी को दिए गए आदेशों के अनुपालन न होने पर कोर्ट ने अब सरकार को तीन सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इन पत्रों को स्वतंत्र जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।
By Neeraj Verma
