सच हिमाचल ब्यूरो: शिमला जिला प्रशासन और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 17 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं 03 मई 2026 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा गया है, जिसके लिए उम्मीदवारों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ध्यान रहे कि ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
पात्रता और आवश्यक शर्तें:इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक (10वीं) पास होनी चाहिए। व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होगी, इसलिए आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जैसे उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति का विवरण, बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र, और दुकान की उपलब्धता के दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। विशेष श्रेणियों (जैसे बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी, विधवा, या दिव्यांग) से संबंधित आवेदकों को नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। साथ ही, आवेदक को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी राजनीतिक पद (MLA, MP या स्थानीय निकाय) पर कार्यरत नहीं है।
इन क्षेत्रों में खुलेंगी नई दुकानें:यह दुकानें शिमला के विभिन्न विकास खंडों जैसे छौहारा (देवीधार), नारकंडा (खनेटी, सराहन), जुब्बल (नंदपुर, भोलाड़, झड़ग, कुड्डू), रामपुर (शाह, व्युन्थल), टुटू (ढैण्डा), बसंतपुर (सुन्नी), ननखड़ी (खलटुधार), कोटखाई (गरावग, गुम्मा), कुपवी (बाधी) और शिमला शहर के कुफटाधार वार्ड में खोली जानी प्रस्तावित हैं।
यदि आप भी स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं और पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो समय रहते आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जाकर संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर कॉल कर सकते हैं। अधूरे दस्तावेजों वाले आवेदनों को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी फाइल पूरी हो।
Content Writer: Vijay Singh
