शिमला: डिजिटल युग में आपकी गोपनीयता और गरिमा सर्वोपरि है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने ‘सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021’ के अंतर्गत गैर-सहमति से साझा की जाने वाली अंतरंग सामग्री (NCII) के प्रसार को रोकने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। किसी भी व्यक्ति की निजी तस्वीरों या वीडियो का बिना अनुमति साझा होना न केवल एक गंभीर अपराध है, बल्कि यह व्यक्तिगत निजता का बड़ा उल्लंघन भी है। इस प्रकार की किसी भी घटना का सामना करने पर घबराएं नहीं, बल्कि सक्रिय कदम उठाएं। पीड़ित व्यक्ति अब सीधे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या त्वरित सहायता के लिए साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित सोशल मीडिया मंचों के शिकायत निवारण अधिकारियों के माध्यम से भी रिपोर्ट की जा सकती है। यदि वहां कोई संतोषजनक समाधान न मिले, तो आप www.gac.gov.in पर शिकायत अपीलीय समिति (GAC) के समक्ष अपील कर सकते हैं। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहें, ऐसी सामग्री साझा करने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना दें। आपकी जागरूकता ही आपकी डिजिटल सुरक्षा की पहली ढाल है।
By Neha Kumari
