मंडी (हिमाचल प्रदेश): समाज में गिरते नैतिक मूल्यों और रिश्तों की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले एक मामले में मंडी की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने अपनी ही चचेरी बहन के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी सतीश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज में कानून का इकबाल बुलंद रखने के लिए ऐसे गंभीर मामलों में सख्ती बरतना अनिवार्य है।
यह घटना दिसंबर 2017 की है, जब आरोपी भोजन के बहाने अपनी चचेरी बहन के कमरे में दाखिल हुआ और सेल्फी लेने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के साहस और परिजनों के सहयोग से मामला पुलिस तक पहुँचा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के माध्यम से अपना पक्ष मजबूती से रखा। हालाँकि, अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी पर लगी ‘पीछा करने’ (Stalking) की धारा को हटा दिया, क्योंकि आरोपी का घर आना-जाना पारिवारिक रिश्तों के कारण स्वाभाविक था। अंततः, पीड़िता की गवाही को अटूट मानते हुए अदालत ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया।
By Dhruv Sharma
